अपर जिलाधिकारी (नगर) श्री सत्यम मिश्र ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम जनसामान्य/पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सरांय ऐक्ट में पंजीकृत गेस्ट हाउस/होटल/लॉज धर्मशाला के प्रोपराइटर/प्रबन्धकों को सूचित किया है कि यदि आपके गेस्ट हाउस/होटल/लॉज/धर्मशाला के प्रोपराइटर/प्रबन्धक परिवर्तित हो गये है तो कार्यालय अपर जिलाधिकारी (नगर), प्रयागराज में आवेदन करके सम्बन्धित अभिलेख सहित नवीनीकृत प्रोपराइटर/प्रबन्धक का नाम सरांय ऐक्ट के रजिस्टर में दर्ज करायें। आवेदन के समय सरांय ऐक्ट में किया गया पूर्व रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र भी अवश्य उपलब्ध करायें। यदि आवेदन नहीं किया जाता है और मौके पर निरीक्षण के समय प्रोपराइटर/प्रबन्धक का विवरण कार्यालय में अभिरक्षित रजिस्टर से भिन्न पाया जाता है तो आपके गेस्ट हाउस होटल/लॉज/धर्मशाला का सरायं ऐक्ट में किया गया पंजीयन निरस्त करते हुये नियमानुसार संचालन बन्द कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी। Post navigation दिनाँक 20, 21 व 22 फरवरी 2026 को आयोजित मण्डलीय फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी के अन्तिम दिवस में पुरस्कार वितरण का कार्य सम्पन्न हुआ। जिलाधिकारी ने तहसील फूलपुर पहुंचकर तहसील परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया फाइलों के निस्तारण में शिथिलता बरतने पर उपजिलाधिकारी फूलपुर से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के दिए निर्देश